एनटी न्यूज, लखनऊः प्रदेश में संक्रमण का सबसे अधिक शिकार जिलों में समूह ग और घ के 50 फीसद सरकारी कर्मचारी ही दफ्तरों में आएंगे. राज्य सरकार की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया है. निजी आफिसों में ये आदेेश लागू है. व्यवस्था सोमवार से लागू कर दी जाएगी. अधिकारियों को लेकर ये व्यवस्था नहीं जारी होगी. इसी तरह से आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग जैसे स्वास्थ्य, नगर निगम, बिजली, पुलिस और अन्य जगहों पर जहां आवश्यक सेवाएं जुड़ी हुई हैं, वहां 50 फीसद की ये व्यवस्था लागू नहीं होगी. कर्मचारियों के रोटेशन का ये आदेश मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की ओर से जारी किया गया है. जिसके बाद इसको संबंधित जिलों में लागू किया जा रहा है.
सरकारी दफ्तर राम भरोसे तो क्या लगेगा रोटेशन
कर्मचारियों की ओर से ये मांग जोरशोर से उठाई जा रही थी. नागरिक ठिकाना ने इस आशय का समाचार गुरुवार की शाम को ही प्रसारित किया था, जिसके बाद शुक्रवार को सरकार ने यह निर्णय ले लिया है. शुक्रवार के बाद दूसरा शनिवार और फिर रविवार पड़ रहा है, ऐसे में सोमवार को हर हाल में ये व्यवस्था आफिसों में लागू कर दी जाएगी. रोटेशन के आधार पर तीन तीन दिन कर्मचारी आफिस में आएंगे. पांच दिन के सप्ताह वाले आफिसों में दो और तीन दिन का रोटेशन चलेगा. जो कि सप्ताह के हिसाब से बदलता रहेगा.
घर से भी काम करना होगा
जो कर्मचारी रोटेशन के दिन आफिस नहीं आएंगे, उनको घर से भी काम करना पड़ेगा. वे एक तरह से वर्क फ्राम होम पर होंगे. कंप्यूटर और मोबाइल के जरिये वे जरूरी कामों को निपटाते रहेंगे. फिलहाल ये व्यवस्था 21 अप्रैल तक लागू की गई है, जिसको हालात देख कर आगे बढ़ाया जा सकता है.
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