सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर में शिवलिंग की सुरक्षा के आदेश को बढ़ाया

एनटी न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर में उस क्षेत्र की सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया जहां एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर दायर सभी मुकदमों को मजबूत करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।

17 मई को, शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था जहां सर्वेक्षण में ‘शिवलिंग’ पाया गया था।

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20 मई को, शीर्ष अदालत ने हिंदू भक्तों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से वाराणसी के जिला न्यायाधीश को दायर एक दीवानी मुकदमे को “जटिलताओं” और मुद्दे की “संवेदनशीलता” को देखते हुए स्थानांतरित कर दिया था।

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