एलडीए की रजिस्ट्री के लिए बनाया गया एक कड़ा नियम, अब ये ही कर सकेंगे हस्ताक्षर

एलडीए में कोरोना

एनटी न्यूज, लखनऊः एलडीए में अब रजिस्ट्री को लेकर एक नया नियम बनाया गया है, जिसके जरिये निबंधन की पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और त्रुटियां कम होंगी (Only PCS officer will sign registry in LDA) अब पीसीएस स्तर के अफसर के अंतिम हस्ताक्षर के बाद ही निबंधन का काम पूरा होगा। जिससे रजिस्ट्री को लेकर होने वाली गड़बड़ियां कम हो सकें। (Only PCS officer will sign registry in LDA)

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प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने फैसला लिया

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने फैसला लिया है। रजिस्ट्री लीज डीड पर हस्ताक्षर के लिए सक्षम स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। पीसीएस स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करेंगे। जिससे न सिर्फ रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी बल्कि विक्रय विलेखों के निस्तारण में होने वाली त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा। (Only PCS officer will sign registry in LDA)

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निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते रहे हैं

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों (रजिस्ट्री दस्तावेजों) पर निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते रहे हैं। पीसीएस स्तर के अधिकारियों के अनुमोदन व हस्ताक्षर से ही रजिस्ट्री होगी। इस संबंध में एक शासनादेश एक जुलाई 2004 जारी किया गया था। जिसमें यह प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों पर संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष उच्च स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करेंगे। (Only PCS officer will sign registry in LDA)

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जिन विकास प्राधिकरणों में संयुक्त सचिव तैनात नहीं है। वहां पर प्रांतीय सिविल सेवा के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) करेंगे। रजिस्ट्री डीड पर सम्बंधित योजना के विशेष कार्याधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं किराये की सम्पत्तियों की रजिस्ट्री डीड पर विशेष कार्याधिकारी धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। (Only PCS officer will sign registry in LDA)

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