60 लाख बिजली उपभोक्ताओं के फायदे वाला हुआ निर्णय, जानिये क्या

एनटी न्यूज, लखनऊ: छह साल पहले राज्य के करीब साठ लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जो सिक्योरिटी मनी जमा की गई थी वो बिलिंग सिस्टम में जीरो दिखने के कारण उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि पर नियमानुसार मिलने वाला ब्याज नहीं मिल रहा था. इसका खुलासा करते हुए उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रत्यावेदन दिया था. (Interest on Security Money)

सिक्योरिटी मनी पर ब्याज का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश के 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा उस सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे बिलिंग सिस्टम में शून्य दिखाया जा रहा था. उप्र विद्युत उपभोक्ता परिषद की आपत्ति के बाद बिजली कंपनियों ने इस संबंध में उप्र विद्युत नियामक आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. जल्द ही जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज का लाभ उपभोक्ताओं को देने पर फैसला लिया जाएगा. (Interest on Security Money)

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बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग

उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इन 60 लाख उपभोक्ताओं के जमा सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं दिए जाने को विद्युत अधिनियम-2003 व विद्युत वितरण संहिता-2005 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. इस आधार पर नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से जवाब मांगा था. इन उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर पिछले छह साल से ब्याज नहीं बन रहा था. बिलिंग सिस्टम में इनकी सिक्योरिटी को जीरो दर्ज कर दिया गया था. बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में जवाब दाखिल करते हुए अपनी गलती मानते हुए यह आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही बिलिंग साफ्टवेयर को अपडेट करके उपभोक्ताओं को उनकी सिक्योरिटी पर ब्याज देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. विद्युत अधिनियम-2003 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरटी पर 01 अप्रैल को बैंक दर पर हर साल ब्याज मिलने का प्राविधान है. (Interest on Security Money)

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